भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, चाहे वह किसी भी पंथ, जाति या मज़हब से संबंधित हो। लेकिन जब हम व्यावहारिक रूप से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें संवैधानिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक जमीनी हकीकत को भी समझना ज़रूरी हो जाता है।
भारतीय संविधान में मुसलमानों के धार्मिक अधिकार
अनुच्छेद 25 से 28 – धार्मिक स्वतंत्रता की नींव
भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद यह सुनिश्चित करते हैं कि:
अनुच्छेद 25: प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 26: हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 27: कोई भी व्यक्ति ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है जो किसी विशेष धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु लगाया गया हो।
अनुच्छेद 28: शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर सीमाएं तय की गई हैं, जिससे राज्य और धर्म अलग रहें।
अनुच्छेद 29-30 – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
मुसलमान भारत के “अल्पसंख्यक” समुदाय के अंतर्गत आते हैं, और उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ – एक संवैधानिक स्वीकृति
भारत में पर्सनल लॉ सिस्टम के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को अपने पारंपरिक शरीयत कानूनों (Shariat Law) के अनुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत आदि मामलों में अधिकार प्राप्त है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार, इन मामलों में धर्म के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं।
हालांकि, समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) की बहस इस क्षेत्र में संवेदनशीलता उत्पन्न करती है, जिससे मुस्लिम समुदाय में आशंका और बहस बनी रहती है।
व्यावहारिक स्तर पर स्थिति – कुछ जमीनी सच्चाइयाँ
A. भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग
2014 के बाद से कई रिपोर्टों में सामने आया कि कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीफ खाने या पशुओं की तस्करी के आरोप में हिंसा का शिकार होना पड़ा।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसपर चिंता जताई। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कड़े निर्देश भी जारी किए हैं।
B. हिजाब, नमाज और धार्मिक प्रतीकों को लेकर विवाद
कर्नाटक में छात्राओं के हिजाब पहनने पर बैन ने धार्मिक स्वतंत्रता बनाम ड्रेस कोड की बहस को जन्म दिया।
कुछ राज्यों में नमाज के सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन को लेकर भी सामाजिक तनाव की खबरें आईं।
C. धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक विमर्श
चुनावी राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई जाती है, जिससे समुदाय में असुरक्षा की भावना पनपती है।
कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर विवादास्पद विमर्श ने नफरत और गलतफहमियों को बढ़ाया है।
कानूनी संरक्षण और न्यायपालिका की भूमिका
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश
- कोर्ट ने कई बार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पुष्टि की है, जैसे:
- धार्मिक स्थलों की सुरक्षा,
- मदरसों की मान्यता,
- मुस्लिम महिलाओं के अधिकार (Triple Talaq केस)।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)
भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है, जो मुसलमानों सहित सभी अल्पसंख्यकों की शिकायतों की सुनवाई और समाधान करता है।
सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाएँ
- सच्चर समिति रिपोर्ट (2006)
- इस रिपोर्ट ने मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उजागर किया – शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन सामने आया।
- सरकारी योजनाएं:
- नैशनल फेलोशिप स्कीम्स
- हुनर हाट और स्वरोज़गार योजनाएं
इन योजनाओं का उद्देश्य मुसलमानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, लेकिन इनकी पहुंच और क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।
भविष्य की राह – चुनौतियाँ और समाधान
A. शिक्षा और जागरूकता
मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा, तकनीकी दक्षता और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है।
B. मीडिया और संवाद
धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मीडिया को जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी और सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करना होगा।
C. नीति और राजनीतिक प्रतिबद्धता
सरकारों को चाहिए कि वे धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप में लागू करें और किसी भी सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक लाभ के लिए न उकसाएं।
हमारी राय
सैद्धांतिक रूप से, भारत में मुसलमानों के धार्मिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं।
संविधान, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाएं इन अधिकारों की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।
लेकिन, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समय-समय पर ऐसी घटनाएँ होती हैं जो मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना को जन्म देती हैं।
इसलिए ज़रूरत है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक समरसता, संवाद और संवेदनशील शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए।