“संविधान खतरे में है”—यह वाक्य आजकल राजनीतिक भाषणों, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में आम हो गया है। हर पक्ष इसे अपने अनुसार परिभाषित करता है, और आम जनता के मन में भ्रम की स्थिति बन जाती है। आज, 14 अप्रैल—डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, हमें यह विचार करना आवश्यक है कि क्या यह कथन केवल एक राजनीतिक नारा है या इसके पीछे कोई गंभीर सच्चाई भी है?
डॉ. अंबेडकर की दृष्टि और संविधान की आत्मा
डॉ. अंबेडकर ने संविधान को केवल क़ानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा का संरक्षक माना। उन्होंने चेताया भी था:
“हमारा संविधान अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो यह संविधान भी असफल हो जाएगा।”
इसलिए संविधान का भविष्य केवल इसके शब्दों में नहीं, उसे लागू करने वालों की नीयत और नीति में छिपा है।
क्या वास्तव में संविधान खतरे में है?
संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर प्रश्न:
हाल के वर्षों में चुनाव आयोग, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, सूचना आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। यदि ये संस्थाएं कार्यपालिका के अधीन हो जाएँ, तो संवैधानिक संतुलन बिगड़ता है।
लोकतांत्रिक विमर्श की गिरावट:
बहस, संवाद और विरोध—लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। लेकिन असहमति को राष्ट्रविरोध या “टुकड़े-टुकड़े गैंग” कह देना संविधान की भावना के विपरीत है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमाएं:
हाल के वर्षों में पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स और लेखकों पर कानूनी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और डिजिटल सर्विलांस जैसी घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के सीधे उल्लंघन की आशंका उत्पन्न करती है।
नागरिक अधिकारों पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव:
CAA-NRC जैसे कानूनों पर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध को कुचलने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए गए—यह बात स्पष्ट करती है कि संविधान की नागरिक स्वतंत्रता की भावना को दबाने का प्रयास हो सकता है।
क्या यह सब नया है?
नहीं। संविधान पर खतरे की बातें इमरजेंसी (1975–77) के समय भी उठी थीं। विपक्ष, प्रेस, न्यायपालिका और आम जनता की स्वतंत्रता को दबा दिया गया था। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक चेतना ने इसे चुनौती दी और संविधान का मूल ढाँचा बहाल हुआ। यह इतिहास इस बात का प्रमाण है कि संकट कोई स्थायी नहीं होता—यदि जनता जागरूक हो।
सकारात्मक पक्ष – संविधान की आत्म-सुधार क्षमता
भारत का संविधान ‘लिविंग डॉक्युमेंट’ है—इसमें संशोधन की गुंजाइश है और समय के साथ वह खुद को ढालता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। यह इसकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब भी कोई सरकार अपनी सीमाएं लांघती है, संविधान के भीतर ही उसके लिए उपचार मौजूद है।
क्या हमें डरना चाहिए?
डरने की जगह समझने की ज़रूरत है। संविधान तभी खतरे में आता है जब:
हम नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाएं
मीडिया सत्ता की भाषा बोलने लगे
न्यायपालिका दबाव में आए
और लोकतंत्र एकतरफा संवाद बन जाए
आज की ज़रूरत – संवैधानिक साक्षरता और सक्रिय नागरिकता
डॉ. अंबेडकर ने चेताया था कि “हर नागरिक को संविधान पढ़ना और समझना चाहिए।”
यदि आज संविधान की रक्षा करनी है, तो हमें:
अपने अधिकारों को जानना होगा
न्यायिक और विधायी कार्यों की निगरानी करनी होगी
लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सचेत रहना होगा
हमारी राय
संविधान खतरे में है या नहीं—इसका उत्तर किसी पार्टी, सरकार या संगठन से नहीं मिलेगा। यह उत्तर हर जागरूक नागरिक को खुद देना होगा। संविधान का वास्तविक रक्षक न तो संसद है, न सुप्रीम कोर्ट—बल्कि हम नागरिक हैं।
डॉ. अंबेडकर को आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम संविधान को न केवल याद रखें, बल्कि उसे जीएं भी।
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